ग्राहकों को इस तरह का विकल्प मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन जैसे माध्यमों से मिल सकता है। इस कदम का मकसद कार्ड के जरिए डिजिटल लेन-देन को और सुरक्षित बनाना है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह का विकल्प ग्राहकों को मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग एटीएम मशीन और ‘वॉयस रिस्पांस’, समेत किसी भी प्रकार से अपनाने की सुविधा होनी चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जो वर्तमान कार्ड कभी ऑनलाइन भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे, उन्हें इस प्रकार के भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से निष्क्रिय किया जाना चाहिए। ताजा निर्देश प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड जैसे कार्ड के मामले में लागू नहीं होगा। (भाषा)