वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का तीसरा सेट जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कार जैसी वस्तुओं की खरीद पर इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। व्यय विभाग ने कहा कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा। योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा।
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी जिसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी दर वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करनी जरूरी है। साथ ही ऐसी खरीद का भुगतान डिजिटल मोड, चेक या डिमांड ड्राफ्ट अथवा एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए किया जाना है। अभी तक कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट का लाभ सिर्फ यात्रा करने पर ही मिलता था। (भाषा)