कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों की एक बड़ी परेशानी को सरकार ने हल कर दिया है। कर्मचारी निधि संगठन ने PF अकाउंट को ट्रांसफर करने को लेकर नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। इसके बाद अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी को अपने पुराने एंप्लायर और नए एंप्लायर से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी।
इससे पुरानी कंपनी से ट्रांसफर क्लेम को स्वीकृति दी जाएगी और पीएफ अकाउंट बैलेंस सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। करीब 1.25 करोड़ मेंबर्स को फायदा होगा। इसके साथ ही EPFO ने डिपॉजिट को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल सेगमेंट में बांटने की सुविधा भी जोड़ा है। इससे पीएफ पर लगने वाले TDS की सही कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। Edited by: Sudhir Sharma