जीवन प्रमाण जमा करने की तारीख से एक साल तक वैध रहता है। इससे पहले, पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण नवंबर महीने में देने की जरूरत पड़ती थी। इससे कई बार पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और पेंशन रुकने को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें आती थीं। (भाषा)