ITR : आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न और तीसरे पक्ष से प्राप्त लाभांश और ब्याज आय की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट एचटीटीपीएस://ई पोर्टल डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन (https://eportal.incometax.gov.in) अनुपालन पोर्टल पर व्यवस्था की गई है।