अगर लिंक नहीं किया है PAN से आधार, 30 सितंबर तक जरूर करें यह काम, जानिए प्रक्रिया...

शनिवार, 11 सितम्बर 2021 (09:54 IST)
नई दिल्‍ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू कारोबार करते रहने के लिए 30 सितंबर तक अपने पैन (PAN) को आधार (AADHAR) से जोड़ लें।
 
ऐसा नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड काम नहीं करेगा। अर्थात संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है। इस तरह आपके पास यह महत्वपूर्ण कार्य के लिए मात्र 20 दिनों का समय शेष बचा है। 
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि एक जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी अन्य तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थाई खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा।
 
ऐसे लिंक करवा सकते हैं : आपका Aadhaar, पैन से लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक कर लें। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके अलावा आप यहां क्लिक करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं। इसमें आधार लिंक ऑप्शन चुने और और मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद प्रोसेस पूरी कर दें। इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
 

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