एनपीसीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार यदि ग्राहक अपने पुराने नंबर को बैंकिंग प्रणाली से डीलिंक किए बिना अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो ग्राहकों को पैसे के अनजाने ट्रांसफर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसी संभावना मौजूद है जहां पुराने मोबाइल नंबर को नए जारीकर्ता को जारी किया जा सकता है।