कैसे उठा सकते हैं इस सुविधा का फायदा: उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा। इसके बाद तत्काल पैन जारी हो जाएगा और उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।
अधिकारी को भी मिलेगा दंड : पांडेय ने प्रस्तावित करदाता चार्टर की कार्यप्रणाली के बारे में कहा कि अभी तक सारे कर कानून करदाताओं की जिम्मेदारियां तय करते हैं। हालांकि कर विभाग के लिए इस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई हैं। इसके पीछे यही विचार है कि कर विभाग के लिए भी इस तरह की जिम्मेदारियां तय की जाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर अधिकारी चार्टर का पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा।
पांडेय ने कहा कि पूरी प्रक्रिया इस बारे में है कि हमारी प्रणाली भरोसे पर आधारित होनी चाहिये, ऐसी प्रणाली जिसमें करदाताओं को परेशान नहीं किया जाये। इसके लिए हमें कर अधिकारियों और करदाताओं के आमने-सामने होने की जरूरत को न्यूनतम बनाना होगा, अधिकांश समस्याओं को ऑनलाइन सुलझाया जा सकता है, पूरी प्रणाली बेहद सामान्य होगी। हमने आकलन के लिये अधिकारियों और करदाताओं के आमने-सामने होने की जरूरत को समाप्त किया, अब अपील को लेकर भी ऐसी व्यवस्था की गई है।