इंदौर में शुरू हुई PM RAHAT Scheme : जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और क्या-क्या मिलेंगे फायदे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (21:23 IST)
पीएम राहत योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार) इंदौर जिले में प्रारंभ हो गया है। योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर के दौरान दुर्घटना की तिथि से सात दिनों के भीतर डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
 
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जिले में आयुष्मान भारत योजना PM-JAY के अंतर्गत संबद्ध समस्त अस्पताल पीएम  राहत योजना के अंतर्गत नामित अस्पतालों के रुप में कार्य करेंगे। 
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इसके साथ-साथ ही पीएम राहत योजना में आयुष्मान योजना के अंतर्गत संबद्ध अस्पतालों के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों को भी नामित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना में गैर-नामित अस्पतालों (Non Designated Hospital) में भी दुघर्टना पीड़ित व्यक्ति का स्थिरीकरण (Stablization) उपचार कराना होगा।
 
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PM RAHAT Scheme क्या है? इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा 
स स्‍कीम में सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में सात दिन तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक के नकदीरहित इलाज का खर्च सरकार उठायेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इस स्‍कीम से यह सुनिश्चित होगा कि सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज न मिलने के कारण किसी की जान न जाने पाए। मंत्रालय के अनुसार, सरकार अस्‍पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान करेगी। केंद्र सरकार ने नई PM RAHAT Scheme शुरू की है, जिसमें सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना को ERSS 112 से जोड़ा गया है ताकि एंबुलेंस, पुलिस और अस्पताल के बीच तालमेल बेहतर हो।  इ Edited by : Sudhir Sharma

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