क्या है पैसा निकालने की प्रक्रिया
- क्लेम लेने के लिए आपको https://www.unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा
- वेबसाइट पर लॉगइन करें।
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं
- क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- पैसा क्यों चाहिए कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें
- OTP दर्ज करते ही आपका क्लेम फाइनल हो जाएगा और 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
जिन लोगों ने पीएफ अकांउट में आधार डिटेल्स अपडेट नहीं है, उन्हें ईपीएफ से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे कर्मचारियों को 1 सितंबर तक अपने पीएफ अकाउंट से आधार को लिंक जरूर करवा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में न तो ब्याज क्रेडिट किया जाएगा और न ही वे विड्रॉल क्लेम कर सकेंगे।