मंत्रालय ने अब PUC सर्टिफिकेट को नेशनल रजिस्टर के साथ PUC डेटाबेस से भी जोड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब PUC फॉर्म पर एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। इसमें गाड़ी, गाड़ी के मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का ब्योरा होगा। साथ ही साथ नए PUC में गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रैस, फोन नंबर, गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर भी दिया जाएगा।