कोतवाली के निरीक्षक अनिल तिवारी की शिकायत पर गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 153 बी (राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, आरोप) के तहत मामला दर्ज किया गया है।