पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022