लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को प्रदेश के 5 शहरों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में आवश्यक सेवा को छोड़कर लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के आने के ठीक बाद प्रदेश सरकार की तरफ से बयान जारी करते हुए लॉकडाउन लगाने से साफ इंकार कर दिया गया था।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें।
एसीएस नवनीत सहगल ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, स्वतःस्फूर्त भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।