भारत के हर कोने में अब दूरदर्शन के माध्यम से टीवी की पहुंच है। हाल ही में शुरू होने वाले क्रिकेट विश्वकप का दूरदर्शन के प्रसारण को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन सभी संशयों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मैचों की लाइव फीड केबल ऑपरेटरों से साझा करने से दूरदर्शन को प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और स्टार इंडिया लिमिटेड से जवाब तलब किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रसार भारती को मैचों की लाइव फीड केबल ऑपरेटरों से साझा करने से रोक दिया था।