आर्थिक अपराध रोकेगा धन शोधन विधेयक

गुरुवार, 29 नवंबर 2012 (18:19 IST)
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धन शोधन निवारण संशोधन विधेयक को आर्थिक अपराध रोकने की दिशा में अहम हथियार करार देते हुए वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इस कानून को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया गया है, जो हमारी एजेंसियों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने में सहायक होगा।

लोकसभा में गुरुवार को धन शोधन निवारण संशोधन विधेयक 2011 को चर्चा के लिए पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सभी 18 सिफारिशों को स्वीकार करते हुए संबंधित कानून में संशोधन के जरिए आर्थिक अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में भारतीय कानून और विदेशी कानून के प्रावधानों का समावेश करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया गया है। इसके तहत गलत तरीके से धन अर्जित करने और उसे छिपाने को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

चिदंबरम ने कहा कि इस कानून के तहत जुर्माने की राशि को पांच लाख रुपए किया गया है और सम्पत्ति कुर्क करने का विधान भी किया गया है। भारत के वित्तीय कार्यवाही कार्यबल और धन शोधन पर एशिया प्रशांत निकाय का सदस्य होने के नाते यह विधेयक महत्वपूर्ण है।

चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि जब देश काफी खराब स्थिति से जूझ रहा है, राजकोषीय घाटा गंभीर स्थिति में है, आधारभूत ढांचे की स्थिति खराब है, पेंशन और प्रत्यक्ष कर संहिता जैसे महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हों, तब सरकार को बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर उलझे नहीं रहना चाहिए था। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन आतंकवादियों को वित्त पोषण पर लगाम लगाने, मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून प्रावधान का अभाव है। (भाषा)

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