मप्र उच्च शिक्षा विभाग को झटका

बुधवार, 16 मई 2012 (10:50 IST)
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शिक्षा सत्र 2012-13 से मध्यप्रदेश के कॉलेजों में लागू की जा रही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के सरकारी आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।


कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मप्र विवि अधिनियम 1973 को आधार बनाते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया। उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र के लिए कॉलेजों में ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रवेश देने का नियम लागू कर दिया था।

प्रवेश के दिशा-निर्देश जारी करते हुए विभाग ने प्रदेशभर के सरकारी व निजी कॉलेजों को इसमें शामिल किया है। स्वायत्त कॉलेजों को भी अपने स्तर पर प्रवेश देने की छूट नहीं दी गई। विभाग के इस आदेश के खिलाफ इंदौर के कुछ निजी कॉलेजों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

14 मई को न्यायमूर्ति शांतनु केमकर व एससी शर्मा की पीठ के निर्णय से याचिकाकर्ता कॉलेजों को अपने स्तर पर प्रवेश प्रकिया तय करने की अनुमति मिल गई है।

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