तेलंगाना मामले पर जनहित याचिका खारिज

सोमवार, 1 फ़रवरी 2010 (15:56 IST)
उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आंध्रप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को तेलंगाना के मुद्दे पर 139 से अधिक विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने या इस बारे में फैसला करने का निर्देश देने की माँग की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जेएम पंचाल और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने कहा कि पूर्व सांसद एवं याचिकाकर्ता एम. नारायण रेड्डी का इस मामले में याचिका दाखिल करने का कोई आधार नहीं बनता। पीठ ने कहा कि इस मामले से कोई जनहित नहीं जुड़ा है जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है।

रेड्डी की याचिका खारिज करते हुए पीठ ने उनसे पूछा ‘आप कौन हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप न तो विधायक हैं और न ही सांसद हैं। फिर कौन हैं आप। यह जनहित याचिका क्या है। आपको यह याचिका पेश करने का अधिकार किसने दिया। इस मामले में विभिन्न दलों के 139 से अधिक विधायकों के नाम याचिकाकर्ता के तौर पर दिए गए हैं।

इन विधायकों ने पिछले साल दस और 23 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। आंध्रप्रदेश विधानसभा में 284 सदस्य हैं। (भाषा)

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