सरबजोत सिंह को मिली जमानत

गुरुवार, 6 अगस्त 2009 (20:00 IST)
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बूटासिंह के बेटे सरबजोत सिंह और तीन अन्य लोगों को रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि यदि वे जेल में ही रहेंगे तो कठोर अपराधी हो जाएँगे और अधिक गंभीर अपराध कर सकते हैं।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसपी हयतनागरकर ने सरबजोत सिंह, अनूप देगी, मदन सोलंकी और दुखसिंह चौहान को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

न्यायाधीश ने कहा कि सरबजोत और अन्य लोगों को हिरासत में रखे बिना भी सीबीआई जाँच कर सकती है और यदि उन्हें जेल में ही रखा जाएगा तो वे कठोर अपराधी हो जाएँगे।

सीबीआई ने नासिक के व्यापारी रामराव पाटिल से एक करोड़ रुपए की रिश्वत माँगने के आरोप में 31 जुलाई को सरबजोत को गिरफ्तार किया था। उसने कथित तौर पर पाटिल के खिलाफ लंबित एक मामले को खत्म कराने के लिए यह राशि माँगी थी।

न्यायाधीश ने सभी आरोपियों से कहा कि अपना पासपोर्ट जाँचकर्ता अधिकारी को जमा कर दें। न्यायाधीश ने उनसे रोज सीबीआई दफ्तर में आने के लिए भी कहा कि चाहे वे कहीं भी हों।

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