प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी पर रोक

शुक्रवार, 25 अप्रैल 2014 (12:56 IST)
छपरा। बिहार में सारण की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

जिला जज नवनीत कुमार पांडेय की अदालत ने राजद्रोह और आदर्श चुनाव आचार संहिता के मामले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजद नेता सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मई 2014 को की जाएगी।

गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ीदेवी के नामांकन दाखिल करने के दौरान सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया था और इसी को लेकर 12 अप्रैल को भगवान बाजार थाना में उनके खिलाफ राजद्रोह का एक मामला दर्ज किया गया था।

वहीं एक अन्य मामले में उनके खिलाफ 15 अप्रैल को आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया था। (वार्ता)

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