अधिसूचना के अनुसार ऐसे वाहनों का निपटान, गाड़ी के शुरुआती पंजीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा। इसका निपटान मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन कबाड़ सुविधा कार्य) नियम, 2021 के अनुसार स्थापित पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्रों के जरिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
1 अप्रैल, 2022 से लागू नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कबाड़ में बदले गये वाहनों की जगह अगर नई गाड़ी ली जाती है, उस पर पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे। भाषा