स्वाइन फ्लू के कारण अहमदाबाद में धारा 144

बुधवार, 25 फ़रवरी 2015 (11:31 IST)
अंकुर जैन, अहमदाबाद
स्वाइन फ्लू के खतरे को दिखते हुए अहमदाबाद जिले में धारा 144 लगा दी गई है। गुजरात में स्वाइन फ्लू की वजह से इस साल अब तक 219 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि मरीजों की संख्या 3,500 का आंकड़ा पार कर गई है।
 
मंगलवार को राज्य में स्वाइन फ्लू के 190 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई। इसमें 100 से अधिक मामले अकेले अहमदाबाद से थे।
 
धारा 144 लागू होने के कारण अहमदाबाद में होने वाले सारे संगीत समारोह, पार्टियां और मैराथन रद्द कर दिए गए हैं।
 
विवाह समारोहों को छूट : सरकार ने एक बयान में कहा है कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है और अब बिना अनुमति एक जगह पांच से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
 
अहमदाबाद के जिला कलेक्ट्रेट के अनुसार अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस संक्रामक है और आमतौर पर भीड़ वाली जगहों पर हवा के जरिए फैलता है।
 
इन समारोहों को मिलेगी छूट...
 

प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों को रद्द या स्थगित करने की सलाह दी है। ऐसा नहीं करने पर आयोजकों के लिए अधिकारियों से इसकी पहले इजाजत लेना जरूरी होगा। हालांकि विवाह समारोह और शव यात्राएं धारा 144 के नियम के दायरे से बाहर रहेंगे। 
 
यही नहीं, ऐसे आदेश दिए गए हैं कि होर्डिंग्स और पोस्टर्स के जरिए लोगों को बचाव संबंधी उपाय बरतने को कहा जाए।
 
स्कूली बच्चों की मौत : गुजरात के स्वास्थ्य राज्यमंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। पिछले दिनों गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपत वसावा को भी स्वाइन फ्लू हो गया था।
 
अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेजों में जिन छात्रों को खांसी की शिकायत थी उन्हें छुट्टी दे दी गई है। बीमारी से मरने वालों में कई स्कूली बच्चें भी शामिल है।
 
गुजरात में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की इस मामले में जमकर आलोचना की है। हालांकि आनंदीबेन पटेल की सरकार का दावा है की वह इस मामले में हर पुख्ता कदम उठा रही है।
 
गुजरात में स्वाइन फ्लू पहले भी कहर बरपा चुका है। साल 2009 में यहां स्वाइन फ्लू से 125 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2010 में यह आंकड़ा 363 तक पहुंचा था।
 

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