1. मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइनफेक्ट किया जाएगा। 2. फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।
7. चुनाव प्रचार के दौरान डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम 5 लोगों की इजाजत होगी।
8. जिला चुनाव अधिकारी को सार्वजनिक सभाओं के लिए मैदान की एडवांस में प्रवेश और निकासी मार्ग के साथ ही मैदानों शामिल होने आने वाले लोगों के लिए एडवांस में सोशल डिस्टेंसिंग मार्क करना होगा।