अब इस मामले में गिरफ्तार हिंदुस्तानी भाऊ ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। हिंदुस्तानी भाऊ के वकील महेश मुल्या ने मुंबई की अदालत के सामने एक हलफनामा दायर किया है। जिसमें अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि हम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगते हैं, हमारा मकसद किसी तरह से दंगे फैलाना नहीं था।
हम तो सिर्फ छात्रों का समर्थन करना चाहते थे। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। हम आगे भी जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में हिंदुस्तानी भाऊ और इकरार खान पर आईपीसी की धारा 353, 332, 427, 109, 114, 193, 145,146,149, 188, 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस को यह बात पता चली थी कि हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास फाटक ने छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए धारावी इलाके में जमा होने की अपील की थी। हालांकि हिंदुस्तानी भाऊ ने विरोध प्रदर्शन के बाद बिना शर्त माफी भी मांगी थी और नुकसान भरपाई करने के लिए भी तैयार थे। कोर्ट ने हिंदुस्तानी भाऊ को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा है।