बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को समन भेजकर 26-27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था मगर दोनों हाजिर नहीं हुई थीं। दोनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 124ए (राजद्रोह), 295ए और 153ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैय्यद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर के मुताबिक, कंगना और उनकी बहन रंगोली ने अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया है।