राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 3 महीने की जेल

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने पर नाकाम रहने की वजह से हाईकोर्ट ने उन्हे जेल की सजा सुनाई है। 
 
2010 में राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने के कारण लोन देने वाला शख्स कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ था कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख रुपए लौटाएंगे, लेकिन जब यह रुपए राजपाल ने नहीं चुकाए तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।
 
इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी आवश्यकता बताते हुए रुपए उधार लिए थे। इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया था।
 
इसके बाद सुरेंदर सिंह ने वकील के माध्यम से राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा। इसके बावजूद राजपाल ने परिवादी को भुगतान नहीं किया। इस पर राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। राजपाल जल्द ही डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत की फिल्म 'टांय टांय फिस्स' में नजर आएंगे।

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