Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को शेयर बाजार और 'म्यूचुअल फंड' (mutual funds) में निवेश की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर बाजार, प्रतिभूतियों, ऋणपत्र और 'म्यूचुअल फंड्स' में निवेश की अनुमति दी गई है।
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