भटनागर ने बताया कि ये लोग पर्यटन वीजा पर भारत आए थे लेकिन वे यहां धार्मिक प्रचार प्रसार में लगे हुए थे।उन्होंने बताया कि इन लोगों पर वीजा पासपोर्ट उल्लंघन सहित विभिन्न आरोपों के चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270, महामारी अधिनियम, विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भटनागर ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर इन लोगों को पृथकवास में भेजा गया था, जिसकी अवधि पूरी होने पर इन्हें अदालत मे आदेश पर जिला कारागार के करीब बनाई गई अस्थाई जेल में भेजा गया है। (भाषा)