सरगुजा जिले के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में एक हजार से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर कोरोनावायरस संबंधी नियमों का उल्लघंन पर जिलाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने विवाह स्थल (मैरिज हॉल) को सील कर दिया है तथा विवाह स्थल संचालक और वर-वधु पक्ष पर कुल नौ लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अधिकारी ने बताया कि अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरगुजा जिला प्रशासन कोविड-19 की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर विवाह स्थल के संचालक और वर-वधु पक्ष पर कार्रवाई की गई है।(भाषा)