मंत्रालय ने 23 सितंबर 2020 को जारी एक आदेश में कहा कि विमानन कंपनियां अपनी नीति के तहत सामान की सीमा तय कर सकती हैं। कोविड-19 की स्थिति से पहले जितनी संख्या में घरेलू उड़ानें परिचालित होती थीं, वर्तमान में उसके 60 प्रतिशत से अधिक उड़ानों के परिचालन की अनुमति नहीं दी गई है। (भाषा)