चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य स्थित आवासीय विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन कक्षाएं 15 अक्टूबर तक जारी रखें। इसके साथ ही सरकार ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया है, जिसके तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से संस्थानों को दोबारा खोलने की योजना थी।
राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू पाबंदियों को भी एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि पूर्व में मिली रियायतें जारी रहेंगी। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक पखवाड़े के लिए और बढ़ाया जाता है जो छह सितंबर (सुबह पांच बजे) से शुरू होकर 20 सितंबर (सुबह पांच बजे तक) तक लागू रहेगा। विस्तारित अवधि में पूर्व में जारी दिशानिर्देश लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि पूर्व के आदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्य के आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन 15 अक्टूबर तक जारी रखें। आदेश में कहा गया कि आवासीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला 15 अक्टूबर को कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा।
विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इससे पूर्व के आदेश में कहा गया था कि राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से संस्थानों को खोलने की योजना बनाएं और उसे राज्य सरकार के संबंधित विभाग से साझा करें।(भाषा)