गाइडलाइन में कहा गया है कि शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मलित हो सकते हैं। राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और कोचिंग देते हैं, वह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। जबकि पर्यटन स्थलों पर कोरोना से जुड़ी सावधानी नहीं बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के बाद और वैक्सीन ले चुके लोगों द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में आने की अनुमति दी जाएगी।