कोरोना संक्रमण को लेकर लखनऊ में सख्ती, बिना मास्क होगा चालान, नहीं मिलेगी दवा

अवनीश कुमार

शुक्रवार, 19 मार्च 2021 (07:47 IST)
लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगर आप बिना मास्क के घर से निकले तो आपको दिक्कत हो सकती है। बगैर मास्क घर से निकलने वालों पर लखनऊ जिला प्रशासन की नजर होगी। अगर बिना मास्क लगाएं पकड़े जाते हैं तो जिला प्रशासन जुर्माना लगाने की तैयारी भी कर रहा है।
 
रेलवे ने भी लखनऊ के चारबाग स्टेशन व लखनऊ जंक्शन पर बगैर मास्क के दिखने वालों से रेलवे प्रशासन 100 रुपए जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच लखनऊ जिला प्रशासन को कैमिस्ट एसोसिएशन का भी साथ मिल गया है और बिना मास्क मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं देने का फैसला लेते हुए समस्त मेडिकल स्टोरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
 
बताते चलें कि एक बार फिर कोरोना ने आम लोगों के बीच दस्तक देना शुरू कर दिया है जिसको लेकर लखनऊ जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है और सभी की सुरक्षा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन सख्‍ती से कराए जाने की तैयारी कर ली गई है।

इसके लिए बाजारों में टहल रहे लोगों पर भी नजर रखी जाएगी और अगर बिना मास्क के अगर आप बाजार में घूमते हुए पाए गए तो आपका चालान करते हुए जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो भी मास्क लगाना अनिवार्य है।
 
वही लखनऊ के रेलवे अधिकारियों की माने तो अगर आप लखनऊ के स्टेशनों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं वरना रेलवे प्रशासन ने लखनऊ चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर बगैर मास्क के यात्रियों पर नजर रहेगी और 100 रुपए जुर्माना लगाए जाने का निर्णय लिया गया।
 
इस निर्णय की मुख्य वजह दिल्ली, महाराष्ट्र,पंजाब व दक्षिण के राज्यों में तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया। यहां से बड़ी संख्या में लोग रोजाना ट्रेनों में लखनऊ पहुंच रहे हैं। चारबाग स्टेशन पर 72 मेल-एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसी तरह लखनऊ जंक्शन पर 15 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही है।
 
इनमें लखनऊ मेल, पुष्पक, शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनें हैं। इसमें आने वाले यात्रियों को मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना किया जा रहा है। वही कैमिस्ट ऐसोसियेशन ने निर्णय लिया कि बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति के साथ कारोबार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था फुटकर तथा थोक दोनों बाजारों पर लागू होगी। वहीं, बाजारों में समय-समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा।

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