एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि राज्य के 38 जिलों में से जिन 27 जिलों में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई हैं, वहां चाय की दुकानों को सोमवार से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने अनुमति दी जाएगी। चाय चुकानों को हालांकि सिर्फ पार्सल सेवा मुहैया कराने की अनुमति होगी।
इस दौरान उन्होंने तस्माक (शराब) की दुकानों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक), सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक, ऑटो के पुर्जे बेचने वाली दुकानों के अलावा दोपहिया तथा चार व्हीलर वाहनों के सर्विस सेंटर और मिक्सी, गैंडर, टीवी तथा फ्रिज के दुकानों को खोलने की अनुमति देने की घोषणा की थी। साथ ही स्थानीय निकायों के देखरेख वाले सरकारी पार्क और खेल के मैदानों में सुबह छह से नौ बजे तक टहलने की अनुमति दी जाएगी।(वार्ता)