प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार अब भोपाल इंदौर समेत कुल 10 जिलों में बंद हॉल में होने वाले आयोजनों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भोपाल और इंदौर के साथ महाराष्ट्र से लगे बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।