इसमें संबंद्ध पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षकों व जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाले सड़क मार्गों व रास्तों पर तत्काल पुलिस चैक पोस्ट स्थापित की जाएं और अन्य राज्यों से व्यक्तियों को बिना अनुमति पत्र के नहीं आने दिया जाए।
इस व्यवस्था के तहत बाहरी राज्य से उसी व्यक्ति को आने दिया जाएगा जिसने अपने राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया हो। इसी तरह राज्य से बाहर जाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से पास या अनुमति पत्र लेना होगा। इसमें कहा गया है कि सक्षम अधिकारी इलाज के लिए जाने या परिवार में किसी की मृत्यु होने जैसी आपात परिस्थितियों में ही पास जारी करें।