कोविड-19 की अप्रत्याशित लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अगले 15 दिन के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बुधवार रात आठ बजे से एक मई सुबह सात बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी।
मध्य रेलवे के मुख्य जनसपंर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए और रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल उन यात्रियों को विशेष ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति है जिनके पास पहले से आरक्षित टिकट है और उन्हें ट्रेन के खुलने के समय से डेढ़ घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा।