दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, यह नियम मॉल में लागू नहीं है।
आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों से जल्द ही ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। साथ ही यह वचन-पत्र देने को भी कहा गया है कि शराब की जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, वे एमएचए की सभी शर्तों का पालन करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़कर शराब की करीब 450 दुकानें हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 6 फुट की सामाजिक दूरी के नियम को सुनिश्चित करने और एक बार में दुकान के अंदर पांच से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं देने जैसे नियम सुनिश्चित करने के बाद ही शराब, पान और तंबाकू की बिक्री को मंजूरी दी जाएगी।
ये दुकानें शहरी इलाकों में बाजार और मॉल के अंदर नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि बंद के दौरान शराब, पान, गुटखा, तंबाकू को सार्वजनिक स्थानों पर खाने से रोक है। (भाषा) (प्रतीकात्मक चित्र)