भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद आज विकासात्मक एवं नियामक नीतियों पर जारी बयान में कहा गया है कि जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो। हालांकि यह देखा गया है कि हर बैंक में इसके लिए अलग-अलग प्रक्रिया और नियम हैं।
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने बताया कि सरकारी ट्रेजरी बिल्स के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल में ऑटो बिडिंग की सुविधा शुरू की गयी है जिसमें निवेश और पुनर्निवेश के विकल्प दिये गये हैं। इससे खुदरा निवेशक टी-बिल्स की प्राथमिक बोली के लिए ऑटो बिडिंग कर सकेंगे।