इस महीने की शुरुआत में सरकार ने ऐसे सामानों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सैनिटाइजर और मास्क को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर दिया है। सरकार ने 19 मार्च को अल्कोहल के मूल्य पर भी सीमा तय कर दी थी, जिसका इस्तेमाल हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जा रहा है।