आदेश में कहा गया है कि आव्रजन प्रक्रिया को अस्थाई रूप से स्थगित करने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो रोजगार उद्देश्यों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा जो पहले ही देश में रह रहे हैं।
उन्होंने कहा, आव्रजन प्रक्रिया को रोककर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर बेरोजगार अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा, अगर वायरस के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के बजाय विदेश से आने वाले नए आव्रजक कामगारों को स्थान दिया जाए।
अमेरिकी नागरिक के पति/पत्नी, अमेरिकी नागरिक के 21 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों या वे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी आव्रजन प्रक्रिया के इस अस्थाई स्थगन से छूट दी गई है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि यह अस्थाई रोक देश के सामने आए संकट से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए लगाई गई है।(भाषा)