कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर में हर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों और गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कच्चे माल और तैयार उत्पाद का परिवहन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
चिकित्सा सुविधा हेतु, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को परीक्षा स्थल पर आने जाने की छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान में इंदौर में सिटी बसें बंद रहेगी।
रविवार को समस्त बगीचे, क्लब आदि सुबह से ही बंद रहेंगे। शहर की सारी दुकानें भी रविवार को लॉकडाउन की वजह से बंद रहेगी। शहर में अनावश्यक रूप से आम लोगों द्वारा आवाजाही नहीं की जा सकेगी। शहर के सभी पेट्रोल पंप इस अवधि में बंद रहेंगे।