कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत निर्देश जारी#COVID19 #IndoreFightsCorona #coronavirus #IndoreDefeatsCorona #JantaCurfew pic.twitter.com/UpKWgBrOBG
— Collector Indore (@IndoreCollector) April 20, 2021