आदेश में कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू को जिलाधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, रहवासी कल्याण समितियों और आम लोगों से उचित परामर्श के बाद लगाया जाना चाहिये। राजोरा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार की अनुमति से लागू किया जा सकता है। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में उद्योग, चिकित्सा संस्थान, निर्माण गतिविधियां, दवा दुकानें, किराना सहित अन्य सेवाएं चालू रहेंगी।