आदेश के मुताबिक, राज्य में अभी स्वीमिंग पूल एवं स्पा बंद ही रहेंगे, जबकि क्लब हाउस, रेस्त्रां और गोल्फ कोर्स के बार 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। आदेश में कहा गया, कोविड संक्रमण के नए मामलों एवं संक्रमण की दर में कमी आई है।
हालांकि कोविड महामारी की रोकथाम के मद्देनजर बचाव एवं सावधानी उपायों को जारी रखते हुए 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' को एक और सप्ताह के लिए विस्तार दिया गया है, जो कि राज्य में 21 जून सुबह पांच बजे से 28 जून सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा सरकार ने सातवीं बार लॉकडाउन को विस्तार देने की घोषणा की है।(भाषा)