मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को अपने नए परिपत्र में कहा कि यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम एशिया से आने वाले ऐसे यात्रियों की आगमन पर तत्काल कोरोनावायरस (Coronavirus) की आरटी-पीसीआर जांच नहीं कराई जाएगी, जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण नहीं होंगे।
यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम एशिया से आने वाले (कोरोनावायरस के) बिना लक्षण वाले यात्रियों के लिए सात दिन तक संस्थागत पृथकवास में रहना अनिवार्य है, जबकि बीमारी के लक्षण वाले मुसाफिरों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा।
अगर जांच रिपोर्ट में संक्रमित होने की पुष्टि नहीं होती है तो यात्री को संस्थागत पृथकवास से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें अगले सात और दिनों तक घर में पृथकवास में रहना होगा। परिपत्र में कहा गया है कि अगर जांच में संक्रमित होने की पुष्टि होती है और मरीज़ में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो उन्हें होटल या कोविड-19 अस्पताल में 14 दिनों तक पृथकवास में रहना होगा।(भाषा)