हालांकि, अधिसूचना के मुताबिक लोगों की गैर जरूरी आवाजाही, जैसे कि खरीदारी करने और बाहर व्यायाम करने जैसी गतिविधि आसपास के इलाके तक सीमित होगी। साथ ही लोगों के लिए एहतियाती कदम जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
बिना पाबंदी आवाजाही केवल कार्यस्थल पर जाने और चिकित्सा जरूरतों के लिए सीमित होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बुधवार को 9,211 नए मामले सामने आने के साथ कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। (भाषा)