महाराष्ट्र में फिर लगेगा Lockdown? कोविड टास्क फोर्स ने की सिफारिश- CM उद्धव ठाकरे ने कही बड़ी बात

रविवार, 28 मार्च 2021 (18:38 IST)
मुंबई। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे बेहाल है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। मुंबई में भी रोजाना 5 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं।

इस बीच रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने राज्य में कोरोना की समीक्षा बैठक की और लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के संकेत दिए। बैठक के दौरान कोविड टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन (Lockdown) लगाने की सिफारिश की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का रोडमैप तैयार करने को कहा है।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग नियमों को नहीं मानें तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है।
 
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी रहेगी।  मालूम हो कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) और लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
 
इसके साथ-साथ पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) भी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने पहले भी लोगों को चेताया था कि कोरोना के आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन (Lockdown) के लिए तैयार रहना चाहिए।
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कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने सभी राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की।
 
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। ये आदेश शनिवार की मध्यरात्रि से लागू होंगे। हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशा-निर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है।
 
आदेश में कहा गया है कि ‘रात 8 से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।’

उन्होंने कहा कि बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

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