भोपाल में आज से नई कोरोना गाइडलाइन,रात 10.30 बजे के बाद कोई आयोजन नहीं,महाराष्ट्र से आने पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य
नए आदेश के मुताबिक अब जिले में किसी प्रकार की रैली, जुलूस,चल समारोह निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ मेले और किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से आयोजित हो रहे मेले में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी तरह के व्यवसायिक स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
मध्यप्रदेश से सटे राज्य महाराष्ट्र में लगातार कोरोना केस बढ़ने के बाद अब महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने अनिवार्य कर दिया है। अगर महाराष्ट्र से आने वाला कोई व्यक्ति 72 घंटे पूर्व की रिपोर्ट नहीं देने की स्थिति में है तो संबंधित व्यक्ति का तत्काल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति या समूह के तीन-चार दिन से अधिक रुकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर रैंडम कोरोना जांच कराई जाएगी।
इसके साथ दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही दुकानों में बिना मास्क लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें नगर निगम की गाड़ियों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क को लेकर लोगों को जागरुक किया जाएगा।