भोपाल में आज से नई कोरोना गाइडलाइन,रात 10.30 बजे के बाद कोई आयोजन नहीं,महाराष्ट्र से आने पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य

विकास सिंह

मंगलवार, 16 मार्च 2021 (08:50 IST)
भोपाल। ‌मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तेजी से बढ़ते कोरोना‌ संक्रमण के बाद अब जिला प्रशासन ने आज से नई गाइडलाइन लागू कर दी है। धारा-144 के तहत जारी नए आदेश के मुताबिक भोपाल में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता और अधिकतम 200 व्यक्ति के ही आयोजन हो सकेंगे।

नए आदेश के मुताबिक अब खुले एवं‌ बंद दोनों ही स्थानों पर किसी भी प्रकार के सामाजिक,धार्मिक,सांस्कृतिक मनोरंजन सहित खेल इत्यादि के होने वाले आयोजन में बंद हॉल में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे इसके अलावा खुले स्थान पर होने वाले आयोजनों में केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम अनुमति देंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के आयोजन रात 10.30 के बाद नहीं हो सकेंगे।
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नए आदेश के मुताबिक अब जिले में किसी प्रकार की रैली, जुलूस,चल समारोह निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके‌ साथ मेले और किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से आयोजित हो रहे मेले में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी तरह के व्यवसायिक स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
 
मध्यप्रदेश से सटे राज्य महाराष्ट्र में लगातार कोरोना केस बढ़ने के बाद अब महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने अनिवार्य कर दिया है। अगर महाराष्ट्र से आने वाला कोई व्यक्ति 72 घंटे पूर्व की रिपोर्ट नहीं देने की स्थिति में है तो संबंधित व्यक्ति का तत्काल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति या समूह के तीन-चार दिन से अधिक रुकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर रैंडम कोरोना जांच कराई जाएगी।
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इसके साथ दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही दुकानों में बिना मास्क लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें नगर निगम की गाड़ियों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क को लेकर लोगों को जागरुक किया जाएगा।

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