राजस्थान के गृह विभाग ने महामारी के मद्देनजर जारी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए यह ढील दी है। ये आदेश शनिवार से प्रभावी होंगे। इसके तहत राज्य में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, शिक्षण, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह में अब अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 100 थी। विवाह समारोह में भी अब इतनी ही संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं।
प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा। इस दौरान फूलमाला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति होगी।